TRAI का नया नियम: अब हर टेलीकॉम कंपनी को देना होगा सस्ता कॉल-SMS प्लान, डेटा की जबरदस्ती खत्म
TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशन 2026 जारी कर दिया है। अब हर कंपनी को हर वैलिडिटी पीरियड के लिए सिर्फ कॉल और SMS वाला सस्ता प्लान देना अनिवार्य होगा, जिसकी कीमत डेटा प्लान के मुकाबले अनुपातिक रूप से कम होगी।

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TRAI ने जारी किया नया टैरिफ नियम
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 21 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया है। यह नियम उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जो मोबाइल पर सिर्फ कॉल और SMS इस्तेमाल करते हैं और डेटा का इस्तेमाल नहीं करते।
मामला क्या था
TRAI ने 2024 में बारहवां संशोधन लागू करते हुए हर टेलीकॉम कंपनी के लिए यह अनिवार्य किया था कि वह कम से कम एक ऐसा स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) दे जो सिर्फ वॉइस और SMS के लिए हो। लेकिन इसके लागू होने के बाद रेगुलेटर ने पाया कि कंपनियां सीमित संख्या में ही ऐसे प्लान दे रही थीं, और वे भी ज्यादातर लंबी वैलिडिटी वाले। इससे कम अवधि और सस्ते प्लान चाहने वाले ग्राहकों, खासकर कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा था।
इसी कमी को दूर करने के लिए TRAI ने 7 अप्रैल 2026 को तेरहवें संशोधन का ड्राफ्ट परामर्श के लिए जारी किया था। इस ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स से कुल 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को इस पर ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित हुआ। इन सुझावों और अपने विश्लेषण के आधार पर TRAI ने अब अंतिम नियमन जारी किया है।
नए नियम में क्या अनिवार्य किया गया
TRAI ने साफ किया है कि हर टेलीकॉम कंपनी को उचित टैरिफ कटौती के साथ सिर्फ वॉइस और SMS के लिए STV देने होंगे, इन तीन शर्तों के साथ:
तीस दिन या उससे कम वैलिडिटी: डेटा सहित जो भी वॉइस-SMS-डेटा STV की वैलिडिटी 30 दिन या उससे कम है, उसके बराबर एक वॉइस-SMS-ओनली प्लान भी देना होगा।
मासिक रिन्यूअल तारीख: एक ऐसा विकल्प भी देना होगा जो हर महीने उसी तारीख को रिन्यू हो। अगर किसी महीने वह तारीख नहीं आती, तो रिन्यूअल उस महीने की आखिरी तारीख को होगा।
लंबी वैलिडिटी वाला विकल्प: ऊपर के दोनों से ज्यादा वैलिडिटी वाला कम से कम एक वॉइस-SMS-ओनली प्लान भी देना होगा, जो डेटा वाले STV की वैलिडिटी के बराबर हो।
TRAI का तर्क
TRAI ने अपने नोट में कहा है कि यह टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा। संशोधित नियमन कम आय वाले उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से रिचार्ज चुनने के ज्यादा विकल्प देगा। कुल मिलाकर उन ग्राहकों के लिए विकल्प बेहतर होंगे जो डेटा बंडल वाले STV नहीं लेना चाहते।
आगे क्या
यह संशोधन TRAI की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कर दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस डिवीजन के सलाहकार विजय कुमार से टेलीफोन नंबर 011-20907773 या ईमेल fea1-div@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिफिकेशन पर TRAI सचिव हरिंदर कुमार के हस्ताक्षर हैं।
अब निगाह इस पर रहेगी कि Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी कंपनियां इस अनिवार्यता को कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से लागू करती हैं, क्योंकि 2024 के नियम के दौरान भी कंपनियों पर तकनीकी अनुपालन के नाम पर मूल मकसद से बचने के आरोप लगे थे।