Indore Railway Station: थूकना-गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, अब ₹1,000 पेनल्टी; TTE भी कर सकेंगे कार्रवाई
इंदौर रेलवे स्टेशन समेत रेलवे परिसरों में स्वच्छता नियम तोड़ने पर अब ₹1,000 की पेनल्टी का प्रावधान लागू है। पहले अधिकतम ₹500 जुर्माने का प्रावधान था। इंदौर में TTE को भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

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इंदौर रेलवे स्टेशन पर थूकना या गंदगी फैलाना अब ज्यादा महंगा पड़ेगा। रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए ₹1,000 की पेनल्टी का प्रावधान लागू हो गया है। पुराने नियमों में अधिकतम ₹500 जुर्माने का प्रावधान था। इंदौर में नए नियमों के तहत TTE को भी कार्रवाई करने का अधिकार दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
₹500 से बदलकर ₹1,000 हुई पेनल्टी
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) नियम, 2012 में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत स्वच्छता संबंधी उल्लंघन पर ₹1,000 की पेनल्टी तय की गई है।
यह बदलाव अगस्त 2026 में जारी संशोधित नियमों के तहत हुआ है। इसलिए इसे केवल इंदौर रेलवे स्टेशन का स्थानीय नियम नहीं माना जाना चाहिए। इंदौर में अब इस प्रावधान के enforcement से जुड़ा अपडेट सामने आया है।
पेनल्टी नहीं दी तो मामला कोर्ट तक जाएगा
संशोधित नियमों में पेनल्टी नहीं भरने की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। मौके पर ₹1,000 की पेनल्टी का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में अदालत ₹2,000 तक जुर्माना लगा सकती है।
TTE भी कर सकेंगे कार्रवाई
इंदौर से सामने आए ताजा अपडेट के मुताबिक अब TTE को भी नियम तोड़ने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य स्टेशन और रेलवे परिसर में स्वच्छता नियमों का पालन अधिक प्रभावी तरीके से कराना है।
इससे कार्रवाई केवल स्टेशन के चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी और मौके पर उल्लंघन मिलने पर अधिकृत रेलवे कर्मचारी कार्रवाई कर सकेंगे।
थूकने के साथ गंदगी फैलाने पर भी नियम लागू
नियम को केवल थूकने तक सीमित समझना सही नहीं होगा। रेलवे के संशोधित प्रावधान रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों से संबंधित हैं।
यानी स्टेशन और अन्य रेलवे परिसरों में कचरा फेंकने, थूकने या निर्धारित स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।
14 साल बाद बदला जुर्माने का प्रावधान
मूल स्वच्छता नियम 2012 में लागू किए गए थे। इनमें नियम तोड़ने पर ₹500 तक जुर्माने का प्रावधान था। अगस्त 2026 में नियमों में संशोधन के बाद ₹1,000 की निश्चित पेनल्टी और भुगतान नहीं करने पर अदालत द्वारा ₹2,000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया।
इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अब इसी संशोधित व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

