बाइक की तरफ क्यों मोड़ी कार? गुरुग्राम हिट एंड रन में कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा
गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार आरोपी कल्याण बैंसला को दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो फुटेज में कार बाइक की ओर मोड़े जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने केस में BNS की धारा 109 जोड़ दी।

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गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने का मामला अब महज सड़क हादसे की जांच तक सीमित नहीं रहा। फरार चल रहे कार चालक कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, घटना के वीडियो फुटेज की जांच में कार को सिया की बाइक की दिशा में मोड़े जाने के तथ्य सामने आए हैं। इसके बाद मामले में हत्या के प्रयास से जुड़ी BNS की धारा 109 जोड़ी गई।
अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से घटना के पूरे क्रम, कार मोड़ने की वजह और उस समय की परिस्थितियों को लेकर पूछताछ करेगी।
वीडियो ने बदला मामले का रुख
घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया था। शुरुआत में BNS की धारा 281 और 125 के तहत कार्रवाई की गई थी। उस समय मामला वाहन चलाने में लापरवाही और उससे संबंधित चोट के तौर पर दर्ज था।
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। पुलिस के अनुसार, फुटेज में कार सिया की बाइक की ओर मोड़ते हुए दिखाई देती है। इसी तथ्य के आधार पर केस में BNS की धारा 109 शामिल की गई।
टक्कर के बाद फरार हो गया था चालक
13 सितंबर को हुई घटना के बाद कल्याण बैंसला मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए तीन विशेष टीमें गठित की थीं। संभावित ठिकानों पर तलाश के बाद पुलिस ने उसे राजस्थान के दौसा से पकड़ लिया।
अब पुलिस गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ कर घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेगी। वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा।
Aprilia बाइक पर सवार थीं सिया
घटना के समय सिया Aprilia RS 457 बाइक पर अन्य राइडरों के साथ जा रही थीं। टक्कर का वीडियो बाद में इंस्टाग्राम पर प्रसारित हुआ। इसके बाद सिया ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी ओर से घटना का विवरण बताया।
सिया का आरोप है कि कार चालक ने पहले उन्हें रुकने का इशारा किया था। उनके रुकने से इनकार करने के बाद चालक ने कार उनकी बाइक की तरफ मोड़ी और टक्कर मार दी। पुलिस अब उनके इस बयान और सामने आए वीडियो फुटेज को जांच के अन्य तथ्यों के साथ मिलाकर देखेगी।
अब हत्या के प्रयास के एंगल से जांच
पुलिस के मुताबिक, मामले में जोड़ी गई BNS की धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है और इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
हालांकि धारा जुड़ने का आधार जांच में सामने आए तथ्य और वीडियो फुटेज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाएगी कि टक्कर के पीछे वास्तविक मंशा क्या थी और घटना से पहले कार चालक तथा बाइक राइडर के बीच क्या हुआ था।
मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस की जांच और जुटाए जा रहे साक्ष्यों के आधार पर होगी।
