आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप पर देखे जा सकेंगे विधानसभा निर्वाचन के परिणाम,एग्जिट पोल पर 30 नवम्बर तक प्रतिबंधित

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आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप पर देखे जा सकेंगे विधानसभा निर्वाचन के परिणाम

मंदसौर 29 नवंबर 23/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए दिनांक 17 नवम्बर को हुए मतदान की 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया 3 दिसम्बर 2023 को प्रात: 8 बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केन्द्रों में मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के राउन्ड-वाइज परिणाम प्रदर्शित किये जाएंगे। सर्वप्रथम प्रात: 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी। इसके आधे घंटे बाद 8.30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी।

पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा https://ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किये जाएंगे।

 मतगणना के दिन जैन कॉलेज व लॉ कॉलेज में रहेगी पार्किंग व्‍यवस्‍था ,स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

प्रशिक्षण
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मंदसौर 29 नवंबर 23/ सुशासन भवन स्थित सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अपर कलेक्‍टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल सिंह चौहान उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बताया कि मतगणना शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में प्रथक प्रथक 8 कक्ष में 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना हेतु सलंग्न गणन अभिकर्ताओं, निर्वाचन अभिकर्ताओं के मोबाइल प्रथम सुरक्षा घेरे के बाहर ( श्री कोल्ड चौराहे मंदसौर एवं जैन कॉलेज मंदसौर) में जमा करवाने हेतु सशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मतगणना के दिन जैन कॉलेज एवं लॉ कॉलेज में पार्किंग व्‍यवस्‍था रहेगी। उम्मीदवार व मुख्य अभिकर्ता के फोन के लिए प्रवेश द्वार के पास मोबाइल रखे जाने हेतु कम्युनिकेशन रूम की व्यवस्था कि गई है। इसी परिसर में प्रत्येक विधानसभा कि लिए दो-दो रूम के मान से कुल 8 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। जिन में मतदान उपरांत ईवीएम को रखा गया है। यह स्ट्रांग रूम 3 दिसंबर को प्रातः 7 बजे अभ्यर्थियों तथा प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में खोले जाएंगे। प्रत्येक मतगणना कक्ष में ईवीएम के मतों की गणना हेतु साथ-साथ टेबल रखी गई है। एक कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी तथा दूसरे कक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी व्यवस्थाएं देखेंगे। रिटर्निंग अधिकारी की कक्ष में एक टेबल पर डाक मतपत्र तथा ईटीपीबीएस मत पत्रों की गणना होगी। मतगणना परिसर में प्रवेश हेतु श्री कोल्ड चौराहे से परिवर्तित मार्ग पर वाहनों का प्रवेश रहेगा। यहां से पैदल होते हुए मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता पहुंचेंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। संपूर्ण मतगणना परिसर की सीसीटीवी तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। मतगणना समाप्ति एवं परिणामों की घोषणा उपरांत शासकीय महाविद्यालय मंदसौर के परिसर से बाहर एवं संबंधित विधानसभा मुख्यालय एवं क्षेत्र में राजनैतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस हेतु एसडीएम से अनुमति ली जाना अनिवार्य होगी ।                                     

किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा प्रावधान के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय

मंदसौर 29 नवम्‍बर 23/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।

श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

 

 

 

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